उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सख्याः 394978/XXX(2)/2026-1 99120, दिनांक 12.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के सम्बन्ध में नवीन ‘अनुबन्ध का प्रारूप’ निर्गत किया गया है।

2.उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के उक्त शासनादेश दिनांकः 12.05.2026 के साथ संलग्न अनुबन्ध के ज्ञाप में आंशिक संशोधन किया गया है, अनुबंध का शेष प्रारूप यथावत रहेगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित ज्ञाप के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त ।