प्लास्टिक निर्मित कचरे को लेकर हाईकोर्ट नैनीताल सख्त, उत्तराखंड सरकार को दिए यह निर्देश

हाईकोर्ट नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य में प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर हो रही हीलाहवाली पर सख्त रुख अपनाया है। खंडपीठ ने संबंधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार न होने पर नाराजगी जताते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 दिन में क्यूआर कोड नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर उत्तराखंड सरकार को देने के आदेश दिए।

साथ ही राज्य सरकार नियमावली के इस ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन 15 दिन में जारी कर इसे कड़ाई से लागू करे। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारधाम में लागू पैसा वापसी वाला क्यूआर सिस्टम लागू करने के निर्देश पीसीबी को दिए हैं।

साथ ही कोर्ट ने कूड़ा वाहनों में जिओ टैगिंग की सुविधा एक माह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उनकी समय-समय पर मॉनिटरिंग की जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तिथि नियत की है।

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