रुद्रपुर में धार्मिक स्थलों से हटाए लाउडस्पीकर, नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी दिशा-निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस ने जिलेभर में व्यापक अभियान चलाया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान संचालित कर बिना अनुमति संचालित होने वाले तथा निर्धारित डेसिबल सीमा और समयावधि का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान कई धार्मिक स्थलों से नियमों के विपरीत संचालित लाउडस्पीकर हटवाए गए, जबकि कई मामलों में पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किए गए.

एसएसपी अजय गणपति ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए. निर्देशों के तहत बिना अनुमति लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों, निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले लाउडस्पीकरों तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक की शांत अवधि (साइलेंट आवर्स) में संचालित होने वाले लाउडस्पीकरों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई.

इसी क्रम में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने धार्मिक स्थलों पर स्थापित ध्वनि विस्तारक यंत्रों का निरीक्षण किया. जहां कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और शासन के नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां मौके पर ही लाउडस्पीकर हटवाने की कार्रवाई की गई. पुलिस ने अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य साइलेंस जोन क्षेत्रों के आसपास भी विशेष निगरानी रखी, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और आम नागरिकों को अनावश्यक शोर से राहत मिल सके.

कार्रवाई के दौरान कोतवाली जसपुर क्षेत्र में दो मस्जिदों, काशीपुर में एक मस्जिद, आईटीआई थाना क्षेत्र में दो मस्जिदों, केलाखेड़ा में दो मस्जिदों, किच्छा में दो मस्जिदों तथा नानकमत्ता में एक मस्जिद से नियमों के विरुद्ध संचालित लाउडस्पीकर हटाए गए. वहीं खटीमा में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मस्जिदों से कुल सात लाउडस्पीकर हटवाए गए. इसके अलावा किच्छा में दो व खटीमा में चार व्यक्तियों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान भी किए गए.

अजय गणपति ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा भविष्य में यदि कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग करती है, निर्धारित डेसिबल सीमा का उल्लंघन करती है या प्रतिबंधित समयावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन करती है, तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग की अपील भी की है.




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